West Bengal: West Bengal सरकार ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नया नोटिस जारी किया है। अब बिना अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र के किसी भी गाय या भैंस का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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सरकार के मुताबिक, फिटनेस प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब नगरपालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक संयुक्त रूप से लिखित रूप में यह प्रमाणित करें कि पशु की उम्र 14 वर्ष से अधिक है और वह काम या प्रजनन के योग्य नहीं रहा है। साथ ही किसी गंभीर बीमारी, चोट या असाध्य शारीरिक समस्या के कारण स्थायी रूप से अक्षम पशुओं को भी प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।
सरकार ने खुले में पशु वध पर भी रोक लगा दी है। अब केवल अधिकृत वधशालाओं में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान किया गया है। फिटनेस प्रमाण पत्र से इनकार होने पर संबंधित व्यक्ति 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार में अपील कर सकेगा।
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